केन्द्र सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली रोसीग्लिटाजोन दवा के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध औषधि और प्रसाधन साम्रगी अधिनियम की धारा 26 —ए के तहत लगाया है। इसके फार्मूलेशन का सिंगल ड्रग या कोम्बिनेशन के रूप में बतौर एंटी डायबिटीज दवा का वितरण किया जा रहा है।
डीसीजीआई के ड्रग कंट्रोलर डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों को तुरन्त प्रभाव से दवा को बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं तथा उपलब्ध स्टॉक को दवा निर्माताओं को लौटाने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार रोसीग्लिटाजोन के देश में 20 से अधिक कोम्बिनेशन बाजार में बिक रहे हैं। टाइप—टू डायबिटीज की दवा विदेशों में एवेन्डिया तथा भारत में विन्डिया नामक ब्रांड से मिलती है।
ड्रग कंट्रोलर डी.के. श्रृंगी ने बताया कि इस दवा के बढ़ते साइड इफेक्ट्स व आमजन की परेशानियों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि यूरोप में इस पर प्रतिबंध लगने और अमेरिका में रोक लगाने के बाद सरकार ने देश में इसका आयात और निर्माण बंद कर दिया था। अक्टूबर माह में ड्रग्स कंसलटेटिव कमेटी की बैठक में दवा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी(दैनिक भास्कर,जयपुर,6.12.2010)।
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