नर्सिंग होम व पैथोलॉजी एक्ट के तहत निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.पंकज शुक्ला ने 17 पैथालाजी सेंटर की मान्यता समाप्त कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रज्ञा पैथोलॉजी लैब एण्ड प्रापर्टी डील, पटैल पैथालॉजी, न्यू क्रिस्टल पैथोलाजी , एमआर खान पैथालाजी, समाधान पैथालाजी, साई पैथालाजी लेब, फाईन ब्लड कलेक्शन एवं पैथालाजी सेंटर, एमएच राहुल एक्सरे एण्ड पैथालाजी, शुभम पैथालाजी, क्रिस्टल पैथालाजी लेब, यश एक्स रे एण्ड क्रिस्टल पैथालाजी कलेक्शन सेंटर, भारत एक्स रे एवं पैथालाजी लेब, नोबल पैथालाजी लेब, यश्वनी पैथोलाजी एण्ड एक्स रे सेंटर, लाईफ केयर, आस्था कलेक्शन एवं पैथो क्लिनिक और फाईन ब्लड कलेक्शन एण्ड पैथालाजी सेंटर की मान्यता निरस्त की गई है(दैनिक भास्कर,भोपाल,26.8.2010)।
कहीं तो कंट्रोल जरुरी है. आभार समाचार का.
जवाब देंहटाएंसही कदम बधाई डॉ पंकज शुक्ल को
जवाब देंहटाएं