सोमवार, 26 जुलाई 2010

हिमाचल लाएगा क्लीनिक अधिनियम

हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही क्लीनिक अधिनियम ला रही है, जिसके अंतर्गत निजी क्लीनिक खोलने के लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे, ताकि आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही निजी क्लीनिक खुल सकें। रविवार को टांडा मेडिकल कॉलेज की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक्ट के तहत निजी अस्पताल में अनक्वालिफाइड स्टाफ रखने व प्रयोगशालाओं में अप्रशिक्षित स्टाफ रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा। एक्ट के तहत ही निजी प्रेक्टिस करने वाले सरकारी डाक्टरों के विरुद्ध भी कारवाई होगी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाएं इसी वर्ष शुरू होंगी। प्रथम चरण में अस्पताल में 150 करोड़ रुपए की लागत से पांच विभागों न्यूरोसर्जरी,न्यूरॉलोजी, कार्डियालोजी, कैंसर, और नेफरोलोजी में यह सुविधाएं शुरू की जाएंगी। बिंदल ने कहा कि टांडा के पांच विशेषज्ञ चिकित्सक हर सप्ताह बुधवार को रेफरल अस्पताल देहरा और शनिवार को बैजनाथ अस्पताल में सेवाएं देंगे(दैनिक भास्कर,कांगड़ा,26.7.2010)।

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