हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोगों को तम्बाकू सेवन के प्रतिकूल प्रभावों एवं बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अन्य विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान विशेषकर शहरी क्षेत्रों में स्कूलों व कालेजों के माध्यम से व ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर महिला समूह व स्कूली विद्यार्थियों के माध्यम से रैलियां, सेमिनार व प्रतियोगिताएं चलाईं जाएंगी। सिगरेट, सिगार, बीड़ी, पान मसाला, गुटका का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तम्बाकू में लगभग 4000 रसायन होते है जो मुंह, गले और फेफडे़ का कैंसर पैदा कर सकते हैं। तम्बाकू नियंत्रण एक्ट-2003 के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2008 से सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान निषेध है और ऐसे स्थानों पर ध्रूमपान करने पर 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
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