मध्य प्रदेश में नई दवा नीति अगले माह से लागू हो रही है। लोक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा ने स्वास्थ्य अधिकारियों को 15 मई तक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है कि जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं,वे पंजीकृत हों , वहां नियमानुसार चिकित्सक, नर्स, उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों । श्री मिश्रा ने कहा है कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन न होने के कारण जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक रूप से महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर नर्सिंग होम का निरीक्षण कर यह देखा जाये कि जो भी नर्सिंग होम में दावे के मुताबिक बीमारियों, आपातकालीन चिकित्सा तथा विशेषज्ञ सेवा देने की सुविधा वास्तव में है या नहीं। उन्होंने कहा है कि नर्सिंग होम के बोर्ड पर इन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये और यह भी बताया जाना चाहिए कि किस बीमारी के इलाज पर कितना खर्च होगा । नई दवा नीति के तहत, सभी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और उसकी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु औषधि आपूर्ति निगम ने 247 आवश्यक दवाओं की दरें निर्धारित कर दी हैं। सीएमएचओ को स्लो मूविंग दवाओं का खरीद स्थानीय स्तर पर करने को कहा गया है। बजट का 20 प्रतिशत इसीके लिये निर्धारित किया गया है।
एक और उगाही का रास्ता
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