पलवल जिले में मेडिकल स्टोर पर अबॉर्शन की दवा लेना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। उन्हें यह दवा तभी दी जाएगी , जब उनके पास डॉक्टरों की स्लिप होगी। डॉक्टरों के पे्रसक्रिप्शन के बिना अबॉर्शन की कोई दवा नहीं दी जाएगी। अगर कोई मेडिकल स्टोर का मालिक बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा देता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ . आदित्य चौधरी ने जिला केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए ये आदेश किए।
बैठक डीसी आर . सी . वर्मा के निर्देशानुसार बुलाई गई थी। बैठक में विशेष रूप से ड्रग कंट्रोलर अधिकारी कृष्ण कुमार भी उपस्थित थे। मीटिंग में बताया गया कि डीसी के संज्ञान में आया है कि पलवल जिले में कुछ मेडिकल स्टोरों पर बिना डॉक्टर की पर्ची और ऑन द काउंटर गर्भपात में उपयोग होने वाली दवाइयां बेची जा रही हैं , जो गैरकानूनी है। जो भी केमिस्ट इस तरह की दवाइयों को बेचता है उसे इनकी खरीद व बिक्री का रिकार्ड अपने पास रखना चाहिए। केमिस्ट को डॉक्टरों की पर्ची भी फोटो कॉपी करा कर रिकार्ड में अपने पास रखनी चाहिए। अगर कोई केमिस्ट इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान विनोद जिंदल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सभी केमिस्ट्स को इसके बारे में आवश्यक जानकारी देंगे और अगर कोई मेडिकल स्टोर का मालिक आदेश का उल्लंघन करती हैं करता है तो असोसिएशन उसका साथ नहीं देगी(नवभारत टाइम्स,पलवल,19.5.11)।
इत्ता जुलुम ....
जवाब देंहटाएंसमाचार से अवगत हुआ।
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